स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज हैं। पैन कार्ड, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, कर-संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है, जबकि आधार, एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है। कर अनुपालन को सरल और कर चोरी को रोकने के लिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
पैन-आधार न जोड़ने पर जुर्माना
ताज़ा अपडेट:
- अंतिम तिथि: पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। इस तारीख तक लिंक न करने पर 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड अप्रभावी (inoperative) हो गए।
- विस्तार: अब 31 मई 2024 तक पैन-आधार लिंक किया जा सकता है। इस तारीख के बाद लिंक न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 206AA और 206CC के तहत टीडीएस/टीसीएस की उच्च दरें लागू होंगी।
- जुर्माना: अंतिम तिथि के बाद पैन-आधार लिंक करने पर ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। लिंकिंग के बाद पैन 30 दिनों के भीतर सक्रिय हो जाएगा।
किन्हें पैन-आधार लिंक करने से छूट है?
निम्नलिखित व्यक्तियों को छूट दी गई है:
- जम्मू और कश्मीर, असम, और मेघालय के निवासी।
- आयकर अधिनियम के अनुसार गैर-निवासी भारतीय (NRI)।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
- विदेशी नागरिक।
पैन-आधार न जोड़ने के परिणाम
यदि पैन और आधार लिंक नहीं किए जाते:
- पैन कार्ड अप्रभावी (inoperative) हो जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना या टैक्स रिफंड का दावा करना संभव नहीं होगा।
- लंबित रिटर्न और रिफंड संसाधित नहीं किए जाएंगे।
- टीडीएस/टीसीएस की उच्च दरें लागू होंगी।
- फ़ॉर्म 15G/15H के माध्यम से टीडीएस माफी का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- निम्नलिखित लेनदेन प्रतिबंधित होंगे:
- बैंक खाता खोलना।
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना।
- एक दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा।
- ₹2,00,000 से अधिक के सामान/सेवाओं की खरीदारी।
हालांकि, जुर्माना भरने और आधार से लिंक करने के बाद पैन को पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
अप्रभावी पैन को पुनः सक्रिय करने के चरण
जुर्माना भुगतान करें:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) विकल्प चुनें।
- अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी से सत्यापित करें, और "पैन को आधार से जोड़ने में देरी के लिए शुल्क" श्रेणी में भुगतान करें।
- भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या अधिकृत बैंकों के भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है।
पैन और आधार लिंक करें:
- भुगतान के 4-5 दिनों के बाद, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- लिंक आधार (Link Aadhaar) विकल्प चुनें, अपनी जानकारी सत्यापित करें, और अनुरोध सबमिट करें।
- वैकल्पिक रूप से, आप पैन सेवा केंद्र पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंकिंग का महत्व
- आयकर रिटर्न दाखिल करने और टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक।
- सरकारी सेवाओं, जैसे सब्सिडी और पासपोर्ट आवेदन, तक पहुंचने के लिए अनिवार्य।
- उच्च-मूल्य वित्तीय लेनदेन और खोए या क्षतिग्रस्त पैन कार्ड को फिर से प्राप्त करने के लिए अनिवार्य।
भविष्य में जुर्माने से बचने के उपाय
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि 31 मई 2024 की विस्तारित समय सीमा से पहले पैन-आधार लिंक कर लें। समय पर अनुपालन से वित्तीय और कर-संबंधित लेनदेन में आसानी होगी।